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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना | Pradhan mantri phasal bima yojana

किसानों की उन्नति के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, उनमें से ही एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan mantri phasal bima yojana) है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

Pradhan mantri phasal bima yojana: देश के किसानों की उन्नति के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, उनमें से ही एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan mantri phasal bima yojana) है। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को बारिश, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को हुए नुकसान से राहत पहुंचाने के लिए पीएम फसल बीमा योजना (pm phasal bima yojana) की शुरुआत की गई है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत

किसानों को सबसे कम प्रीमियम (बीमा-किस्त) पर एक व्यापक फसल जोखिम बीमा समाधान प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। सरकार की एक उल्लेखनीय पहल के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 13 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। किसानों को आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार ने इस योजना का भरपूर लाभ उठाने को कहा है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत देश के उन किसानों को बीमा दिया जाएगा, जिनकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा के कारण बर्बाद हुई हो। इस योजना का कार्यान्वयन भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है।

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सिर्फ प्राकृतिक आपदा जैसे- सूखा पड़ना, ओले पड़ना, बारिश, आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप आदि ही शामिल है। अगर किसी और वजह से फसल का नुकसान होता है तो बीमा की राशि किसान को नहीं दी जाएगी।

ऐसे होता है फसल बीमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan mantri phasal bima yojana) में केवल प्राकृतिक आपदा से बर्बाद होने वाले फसलें ही शामिल है। अगर किसी और वजह से फसल का नुकसान होता है तो किसान को बीमे की राशि प्रदान नहीं की जाएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बुआई के पहले से लेकर फसल की कटाई के बाद तक के लिए बीमा सुरक्षा मिलती है।

इसके अलावा फसल बीमा योजना के तहत रबी और खरीफ के अलावा कारोबारी और बागवानी फसलों को भी शामिल किया गया है. इनमें से कारोबारी और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5 फीसदी प्रीमियम देना होगा।

वहीं किसानों को सभी तरह की खरीफ फसलों के लिए 2% और सभी तरह की रबी फसलों के लिए 1.5% भुगतान बीमा कंपनी को करना होगा, जिस पर उन्हें बीमा प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार ने किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम की दर बहुत कम रखी है। वहीं केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों में होने वाली क्षति के लिए किसानों को पूरी बीमा राशि मिलने के लिए शेष प्रीमियम राशि का भुगतान करेगी।

फसल बीमा योजना का लाभ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan mantri phasal bima yojana) के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदा में फसलों में होने वाले नुकसान का निर्धारित बीमा दिया जाएगा. किसान की फसल कुदरती आपदा से नष्ट हुई है तो उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ कब मिलेगा?

फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan mantri phasal bima yojana) का फॉर्म भरना जरूरी है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो।

अब तक 52 लाख किसानों को मिल चुकी है दावे की राशि

मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2018–19 में करीब 52,41,268 किसानों को फसल के क्लेम की राशि का भुगतान किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत हर साल करीब 5.5 करोड़ किसान आवेदन करते हैं।

किसानों के अब तक 90000 करोड़ रूपए का हो चुका है भुगतान

वहीं इस योजना के अंतर्गत अब तक सरकार द्वारा करीब 90 हाजर करोड़ रुपए तक के दावों का भुगतान किसानों के खाते में किया जा चुका है। यह भुगतान किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया जाता है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करें।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पात्रता

इस योजना के तहत देश के सभी किसान पात्र हैं। किसान अपनी ज़मीन पर की गई खेती का बीमा करवा सकते हैं। इसके अलावा उधार पर ली गई ज़मीन पर खेती का बीमा करवा सकते हैं। देश के उन किसानों का इस योजना के तहत पात्र माना जाएगा जो पहले से किसी अन्य बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहे हों।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

किसान का आईडी कार्ड होना जरूरी है। इसके अलावा आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक में खाता होना अनिवार्य है। किसान का एड्रेस प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा अगर खेत किराए पर लेकर खेती की गई है तो खेत के मालिक के साथ इकरार की फोटो कॉपी देनी होगी। साथ ही खेत का खाता नंबर/खसरा नंबर के पेपर, आवेदक का फोटो और किसान द्वारा फसल की बुआई शुरू किए हुए दिन की तारीख दिखानी होगी।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

आवेदन करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। फसल बीमा योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट बनाना होगा।

अकाउंट बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा और यहां पर पूछी गई सभी जानकारी को सही-सही भरना होगा। जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें, जिससे वेबसाइट पर आपका अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट लॉग इन करके आपको फसल बीमा योजना की लिए फॉर्म भरना होगा, जिसके बाद आप इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

आप ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं

अगर आप इंटरनेट और कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं तो आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी बीमा कंपनी भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको कृषि विभाग से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। इसके बाद आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि भरना होगा। साथ ही सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन पत्र से अटैच करना होगा, जिसके बाद आपको अपना आवेदन पत्र कृषि विभाग में जमा करना होगा।

आपको प्रीमियम की राशि का भुगतान करना होगा, जिसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। आपको इस रेफरेंस नंबर को संभाल कर रखना होगा। इस नंबर के जरिए ही आप आगे अपनी आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ कैसे उठाए

अगर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण आपकी फसल को नुकसान पहुंचा है और आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (pm phasal bima yojana) के लाभार्थी हैं तो आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने एग्रीकल्चर ऑफिसर या फिर इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना होगा।

आपको नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर नुकसान की जानकारी देनी होगी, साथ ही आपको नुकसान की तारीख व समय की जानकारी के साथ बर्बाद हुई फसल की फोटो भी देनी होगी। इंश्योरेंस कंपनी तक जानकारी पहुंचने के बाद कंपनी 72 घंटे के अंदर नुकसान निर्धारणकरता नियुक्त करेगी।

इसके बाद अगले 10 दिनों के अंदर किसान की फसल को पहुंचे नुकसान का आकलन होगा। यह सारी प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाने के बाद 15 दिन के अंदर बीमा की राशि किसान के खाते में पहुंचा दी जाएगी। इससे जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप फार्मर कॉल सेंटर पर भी संपर्क कर सकते हैं।

किसानों तक योजना की जानकारी पहुंचाने के लिए सरकार करती है प्रचार

बहरहाल, सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत किसानों को आवेदन शुरू होने की जानकारी देने के लिए रबी तथा खरीफ सीजन में विज्ञापन भी जारी किया जाता है। सरकार द्वारा समय-समय पर इस योजना का प्रचार भी किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों तक इस योजना की जानकारी पहुंचाई जा सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ऐसी योजना जिसके माध्यम से किसानों को फसल खराब होने के कारण आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य

इस योजना के पीछे सरकार का एक ही उद्देश्य है कि देश के किसान आत्मनिर्भर और सशक्त बन सके। इसके अलावा किसानों को खेती में रूचि बनाए रखना तथा स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना है। साथ ही किसानों की फसलों में होने वाले नुकसान व चिंताओं से मुक्त कराना और लगातार खेती करने के लिए किसानों को बढ़ावा देना ही सरकार के मुख्य उद्देश्य है। 

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