सरकारी योजना

pmsym: प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना

लाखों श्रमिकों के कल्याण के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (pradhan mantri shram yogi mandhan yojana) लॉन्च की है। 

pradhan mantri shram yogi mandhan yojana: भारत में लगभग 45 करोड़ से ज्यादा श्रमिक असगंठित क्षेत्र में काम करते हैं। इनमें अधिकांश श्रमिकों की मासिक आय 15 हजार रुपए से भी बहुत ही कम है।

एक सर्वे के मुताबिक इस क्षेत्र में न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता है जिससे वे अपने परिवार की आर्थिक स्तिथि सुधार सकें। इस क्षेत्र में अधिकांश श्रमिकों की रोजगार की कोई गारंटी नहीं होती है। 

इन श्रमिकों का जीवन मुश्किलों से भरा होता है। वे केवल एक दिन को रोजी-रोटी कमा पाते हैं। भविष्य में क्या होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। इन लाखों श्रमिकों के कल्याण के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (pradhan mantri shram yogi mandhan yojana) लॉन्च की है। 

यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देती है।

तो आइए, द रुरल इंडिया के इस ब्लॉग में प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (pmsym) विस्तार से जानें। 

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (pradhan mantri shram yogi mandhan yojana)

इस योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को की गई थी। इस योजना को पीएम मानधन योजना (pm mandhan yojana) के नाम से भी जानते हैं। इस योजना में 15 हजार से कम आय वाले श्रमिकों को पेंशन देने का प्रावधान है। इस योजना में श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन के रुप में 3000 रूपए हर महीने दी जाएगी।

Pradhan mantri shram yogi mandhan yojana : प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना (pmsym) का उद्देश्य

pmsym योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे में सहारा देना है। ताकि असंगठित क्षेत्र के मजदूर वर्ग भी 60 साल की उम्र के बाद अपना जीवनयापन अच्छे से कर सकेंगे। इससे मजदूर वर्ग को भविष्य की अनिश्चितताओं से मुक्ति मिलेगी। 

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के लिए पात्रता

  • बीड़ी बनाने वाले श्रमिक
  • निर्माण और आधारभूत संरचनाओं में कार्यरत श्रमिक
  • बुनकर, बंधुआ मज़दूर, प्रवासी मज़दूर और दैनिक मजदूर
  • सफाईकर्मी, सिर पर मैला ढोने वाले श्रमिक 
  • सेवा श्रेणी में घरेलू कामगार, महिलाएं, नाई, सब्जी और फल विक्रेता, समाचार-पत्र विक्रेता आदि 

पात्रता मापदंड

  • केवल असंगठित कामगार(श्रमिक)
  • 18 से 40 आयु वर्ष के श्रमिक 
  • श्रमिक की मासिक आय 15 हज़ार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए

इन्हें नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का लाभ

  • संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग
  • EPFO/NPS/ESIC के सदस्य
  • आयकर दाता

योजना के लिए प्रीमियम का भुगतान

  • आवेदनकर्ता श्रमिक को हर महीने 55 रूपए से लेकर 200 रूपए तक (अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार) प्रीमियम देना होगा। 
  • लाभार्थी श्रमिक को प्रीमियम के रूप में 50% राशि जमा करनी होती बाकी 50% राशि सरकार की तरफ से देय होती है। 
  • pmsym योजना के तहत किसान लाभार्थी जितनी प्रीमियम की राशि का भुगतान करेगा, उतनी ही राशि सरकार भी पेंशन योजना में देती है। 

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना की विशेषताएं

श्रमिक की मृत्यु पर परिवार को लाभ

पेंशन की प्राप्ति के दौरान, यदि पात्र श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को पेंशन का 50 प्रतिशत परिवार पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा और ऐसी पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होगी।

अपंगता पर लाभ

यदि किसी पात्र श्रमिक ने नियमित अंशदान दिया है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले किसी भी कारण से स्थाई रूप से अक्षम हो गया है, और इस योजना के तहत योगदान जारी रखने में असमर्थ है, तो उसका पति या पत्नी नियमित रूप से भुगतान करके योजना को जारी रखने का हकदार होगा। 

पेंशन योजना छोड़ने पर लाभ

यदि कोई पात्र श्रमिक अपने द्वारा योजना में शामिल होने की तारीख से दस वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना से बाहर निकलता है, तो उसके द्वारा योगदान का हिस्सा केवल उस पर देय ब्याज की बचत बैंक दर के साथ वापस किया जाएगा।

यदि कोई पात्र श्रमिक अपने द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी करने के बाद, लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलता है, तो उसका योगदान का हिस्सा केवल उस पर संचित ब्याज के साथ ही वापस किया जाएगा। 

योजना (PMSYM) के लिए आवश्यक कागजात 

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • आय प्रमाण पत्र
  • पत्र व्यवहार का पता
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
Pradhan mantri shram yogi mandhan yojana : प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का फॉर्म कैसे भरें?

इस योजना का लाभ पाने के लिए श्रमिक खुद या सीएससी सेंटर (CSC Centre) से भी आवेदन कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन

इसके लिए आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (pmsym) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

 

Pradhan mantri shram yogi mandhan yojana : प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना
  1. सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट https://maandhan.in/ के लॉगिन पेज पर जाकर लॉगिन करें। 
  2. लॉगिन करने के लिए आवेदनकर्ता को अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, जिसे सीधा पंजीकरण नंबर से जोड़ा जायेगा। 
  3. पंजीकरण के बाद श्रमिक को अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड भरना है, जिसके बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी मिलेगा।  
  4. अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को खाली बॉक्स में भरें, जिसके बाद आवेदन का फॉर्म अपने आप स्क्रीन पर खुल जायेगा।
  5. अपना आवेदन फॉर्म में ध्यान से सभी जानकारी भरकर अपने दस्तावेज अटैच करें।   

ये तो थी, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (pradhan mantri shram yogi mandhan yojana) की बात। लेकिन, The Rural India पर आपको कृषि एवं मशीनीकरण, सरकारी योजना और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर भी कई महत्वपूर्ण ब्लॉग्स मिलेंगे, जिनको पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं और दूसरों को भी इस लेख को शेयर सकते हैं।

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