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Online Driving License: ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं? यहां जानें

अगर सड़क पर गाड़ी लेकर निकलना है तो ड्राइविंग लाइसेंस (driving license) का होना बहुत जरूरी है। आइए यहां जानें- ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं?

Driving licence: ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं? यहां जानें आसान तरीका

Online Driving License: आजकल गाड़ी चलाने के शौकीन हर कोई होता है। लेकिन आपको अगर सड़क पर गाड़ी लेकर निकलना है तो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस (driving license) का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस (driving license) नहीं है और आप बनवाने की प्रक्रिया को लेकर परेशान है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। 

आज हम लोग द रूरल इंडिया के इस ब्लॉग में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं (driving licence kaise banwaye)? इसी पर बात करेगें।

इस ब्लॉग में अब जानेंगे

  • ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं
  • ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार
  • लाइसेंस बनवाने के लिए पात्रता
  • ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट
  • ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
  • ड्राइविंग लाइसेंस की स्थिति कैसे जाने
  • ध्यान रखने वाली जरूरी बातें

ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं (driving licence kaise banwaye)

आप चाहे तो ऑफलाइन भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। कई लोग अपना समय बचाने के लिए एजेंट की मदद लेकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं। लेकिन इसमें कई बार एजेंट पैसे लेकर भाग भी जाते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहें। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का ऑनलाइन प्रक्रिया भी उपलब्ध है। इसके लिए आपको पहले ड्राइविंग टेस्ट देना होगा।

ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार (types of driving license)

भारत में विभिन्न वाहनों के लिए अलग-अलग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए जाते हैं इस तरह ड्राइविंग लाइसेंस 7 प्रकार के होते हैं। 

Mc 50cc- ड्राइविंग लाइसेंस (driving license) में 50cc से कम क्षमता वाली स्कूटर या स्कूटी चलाने की अनुमति दी जाती है। इस लाइसेंस के लिए आप 16 वर्ष के बाद आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा लर्निंग लाइसेंस के लिए 16 वर्ष से पहले भी आवेदन कर सकते हैं।

Lmv-nt- इस प्रकार के लाइसेंस से आप कोई भी बाइक या कार तो चला सकते हैं। लेकिन कोई भी कमर्शियल काम नहीं कर सकते हैं जैसे  ऑटो या टोटो नहीं चला सकते हैं।

एफवीजी- यह लाइसेंस बिना गियर वाले वाहन के लिए बनवाया जाता है। फिर चाहे इंजन कितने बीच क्षमता वाला हो। आप का वाहन बिना गियर वाला है तो आप यह लाइसेंस बनवा सकते हैं।

एमसीडब्ल्यू जी- यह लाइसेंस किसी भी गियर वाली बाइक स्कूटर या मोपेड चलाने के लिए बनवाया जाता है।

एचडी एमवी- एच डी एम वी (HDMV) यानी कि हेवी गुड्स मोटर व्हीकल। इसका इस्तेमाल ज्यादातर ट्रांसपोर्ट में चलने वाली गाड़ियों के लिए किया जाता है। जैसे ट्रक, ट्रेलर आदि। ऐसे वाहन से किसी भी तरह के कमर्शियल काम किए जा सकते हैं। इसका इस्तेमाल पर्सनल काम के लिए करना गैरकानूनी माना जाता है।

एचपी एमबी- लाइसेंस की जरूरत ऑल इंडिया परमिट वाहनों के लिए पड़ती है। इस लाइसेंस को बनवाने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। कई राज्य में यह आयु 20 वर्ष भी है।

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पात्रता (Eligibility for getting driving license)

  • आवेदक भारत का नागरिक हो।
  • आवेदक का मानसिक संतुलन सही हो।
  • अगर आवेदक को परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए।
  • लर्निंग लाइसेंस लेना चाहते हैं तो कम से कम आवेदक का उम्र 16 वर्ष और माता-पिता की रजामंदी भी होनी चाहिए।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट (Documents required for driving license)

एड्रेस प्रूफ के लिए

  • वोटर आईडी 
  • आधार कार्ड 
  • बिजली का बिल 
  • पासपोर्ट 
  • एलपीजी गैस कनेक्शन पासबुक
  •  निवास प्रमाण पत्र

आयु प्रमाण के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

  • दसवीं कक्षा की मार्कशीट
  • पैन कार्ड

आईडी प्रूफ

  • आधार कार्ड 
  • पैन कार्ड 
  • वोटर आईडी 
  • सरकारी कर्मचारी का पहचान प्रमाण पत्र
  • चार पासपोर्ट साइज फोटो

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (online application process for driving license)

  • सबसे पहले आप गूगल पर parivahan.gov सर्च करें ।
  • Dropdown box से अपने राज्य का नाम चुने और लॉगिन करें।
  • कंप्यूटर स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों को पढ़ें। और जारी रखें पर क्लिक करें।
  • लाइसेंस के आवेदन के लिए आपसे कुछ पर्सनल जानकारी पूछी जाएंगी। उसे ध्यान से भरें और ओके पर क्लिक करें।
  • जरूरी डॉक्यूमेंट से जुड़ी जानकारी मांगी गई हो। उसे भरे और आगे बढ़े।
  • इसके बाद अपने लाइसेंस के अपॉइंटमेंट के लिए समय चुनें और  राशि का भुगतान करें।
  • इसके बाद शाम को फाइनल सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा।
  • जिसका इस्तेमाल ड्राइविंग लाइसेंस (driving license) की स्थिति जानने के लिए कर सकते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस की स्थिति कैसे जानें (how to check driving license status)

  • सर्च इंजन पर जाकर Parivahan.gov सर्च करें।
  • फिर से dropdown box है अपने राज्य का चयन करें।
  • इसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉगिन करें।
  • लॉग इन करने के बाद आपको बाएं ओर ड्राइविंग लाइसेंस (driving license) लिखा हुआ मिलेगा और अन्य अन्य विकल्प भी होंगे।
  • जिसमें से आपको एप्लीकेशन स्टेटस सेलेक्ट करना है।
  • इसके बाद आपको फिर से अपनी जन्मतिथि और एप्लीकेशन नंबर डालना है।
  • इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें।
  • फिर अपने आवेदन की स्थिति देखें।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ध्यान रखने वाली जरूरी बातें (Important things to keep in mind for driving license)

  • फॉर्म फाइनल सबमिट करने से पहले फॉर्म में दी गई जानकारी को अच्छी तरह जांच लें।
  • जब भी टेस्ट देने जाए तो अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाएं।
  • लर्निंग लाइसेंस मात्र 6 महीने के लिए मान्य होता है। इससे अधिक उसका इस्तेमाल ना करें। 
  • अपने सभी दस्तावेज असली दे।
  • लाइसेंस (driving license) बनवाने के लिए किसी एजेंट के झांसे में ना आए।

ये तो थी ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं (driving licence kaise banwaye)? की जानकारी। यदि आप इसी तरह कृषि, मशीनीकरण, सरकारी योजना, बिजनेस आइडिया और ग्रामीण विकास की जानकारी चाहते हैं तो इस वेबसाइट की अन्य लेख जरूर पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने के लिए शेयर करें। 

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