खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए 10वीं पास वालों को मिलेगा लाइसेंस

ऐसे करें आवेदन

अगर आप कृषि क्षेत्र में अपनी कमाई का साधन ढूंढे रहे है, तो आप खाद, बीज या वर्मीकम्पोस्ट की दुकान खोल सकते हैं।

यह एक सदाबहार व्यवसाय है। जब तक खेती होती रहेगी, खाद-बीज की दुकान चलता रहेगा।

तो आइए आज हम आपको खाद की दुकान खोलने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताते हैं।

लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल (DBT Portal) पर जाकर रजिस्टर्ड करें।

आवेदन फार्म में मांगी गई सभी जानकारी को ठीक से भरें। इसके बाद सभी जरूरी कागजात भी स्कैन कर अपलोड करें।

जब आवेदन पूरा हो जाए, उसकी हार्ड कॉपी का प्रिंट ले लें। हार्ड कॉपी को एक सप्ताह के भीतर ही संबंधित कार्यालय में जाकर जमा करवाएं।

उसके बाद विभाग जॉंच की जाएगी। पात्र व्यक्ति को एक महीने के भीतर ही लाइसेंस मिल जाएगा।

खाद-बीज की दुकान के लिए लाइसेंस फीस

– रिटेल लाइसेंस (Retail License) की आवेदन फीस - 1250 रुपये – होलसेल लाइसेंस (Wholesale License) की आवेदन फीस -2250 रुपये – बिक्री के लाइसेंस (Sales license)की फीस - 1000 रुपये – लाइसेंस नवीनीकरण (License Renewal) की फीस - 500 रुपये

योग्यता

इसके लिए आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 से वर्ष निर्धारित की गई है। 10वीं पास युवा भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कृषि विभाग से 15 दिन की ट्रेनिंग लेनी होती है।

ऐसे ही कृषि और ग्रामीण विकास की जानकारी के लिए आज ही द रूरल इंडिया वेबसाइट विजिट करें।